

ऊना: एडवोकेट नरेश कुमार ने उठाई भूमि नियमों व कानूनों मे सुधार की मांग | कहा, प्रदेश सरकार के फरमानों से आम जनता को झेलनी पड़ रही परेशानियां |
समाज सेवी एवं अधिवक्ता श्री नरेश कुमार संसोवाल ने हिमाचल प्रदेश सरकार से भूमि कानूनों में सुधार की मांग की है। अभी जिस प्रकार से निशानदेही करवाने के लिए जमीन के नम्बर का एक्स जिला से मंगवा कर तहसीलदार को आवेदन करना पड़ता है, इस एक्स को दूर दराज के लोगों को लेने के लिए जिला के कई कई चक्कर लगाने पड़ते है। जबकि यह सारा रिकॉर्ड सम्बधित पटवारी के पास भी उपलब्ध होता है ।अतः सरकार से जनहित में मांग है कि पटवारी का बनाया हुआ एक्स , जमीन के सभी केस में मान्य किया जाए, ताकि लोगो को उचित सुबिधा समयानुसार मिल सके। दूसरा जमीन के मामलो के केसो की सुनवाई प्रशासनिक अधिकारियो के पास ही होती है जैसे कि तहसीलदार ,उपमंडलाधिकारी नागरिक,उपायुक्त ,आयुक्त एवं वित्त आयुक्त।इन अधिकारियो के पास दूसरे सरकारी काम बहुत होते है और भूमि वाले केसों की सुनवाई की फुरसत ही नही मिलती जिसकी वजह से कई बार सम्बधित अधिकारी दी हुई तारीख को आते ही नही और लोगो को अगली तारीख दे दी जाती है ।इस तरह भूमि से सम्बंधित केस सालो तक लटके रहते है।कई लोग तो इन केसों को लड़ते लड़ते स्वर्ग सिधार जाते है इस तरह जस्टिस डिलेड ,जस्टिस डिनाइड वाली कहावत चिरतार्थ हो जाती है।कई बार राजनितिक प्रभाव की वजह से भी आम जनता को नुकसान उठाना पड़ता है।अतः सरकार से जनता हित में मांग है कि अलग से इन केसों की सुनवाई के लिए रेवेन्यू कोर्ट खोले जाए जो जुडिशरी के अधीन काम करे या अलग से जुडिशरी कोर्ट में जज नियुक्त किए जाएं ताकि लोगो को समय से और पक्षपात रहित न्याय मिले।